निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- सरकारी दरें थोपेंगे तो बंद हो जाएंगे संस्थान
नई दिल्ली, 25 जून 2026: नई दिल्ली। निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस संरचना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि स्व-वित्तपोषित मेडिकल संस्थानों को सरकारी मेडिकल कॉलेजों के समान फीस लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अदालत ने चेतावनी दी कि यदि ऐसा गया 8 ...
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