रायपुर ।
क्रिप्टोकरेंसी में इन्वेस्ट करने पर रकम दोगुना होने का झांसा देकर 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली गई। पहले तीन माह में फिर और दो माह में मुनाफा दिलाने की बात कही गई लेकिन किसी तरह की राशि का भुगतान नहीं किया गया। आमानाका थाना पुलिस ने धारा 420, 34 के तहत् प्रेमलाल प्रधान, चेतन कुमार साहू, अमरजीत एवं अन्य के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है।
आमानाका थाना प्रभारी एस. आर. सोनी ने बताया कि हर्षित ज्वेल्स हीरापुर रोड टाटीबंध निवासी सौरभ सिंघल ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। प्रार्थी लोहे का कमीशन पर व्यवसाय करता है। उसका प्रोफेसर कॉलोनी निवासी प्रेमलाल प्रधान से पूर्व से परिचय है। प्रेमलाल 30 अप्रैल 2022 को प्रार्थी के पास आकर बोला कि वह क्रिप्टोकरेंसी में इन्वेस्ट करता है। उसने दो माह के उपरांत रकम दोगुना होने की बात कही। साथ ही प्रेमलाल ने प्रार्थी से 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए कहा। इस पर प्रार्थी झांसे में आकर इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो गया।
रिपोर्ट के अनुसार तीन माह के उपरांत प्रार्थी ने अपने 15 लाख रुपए के संबंध में प्रेमलाल से संपर्क किया। इस पर प्रेमलाल ने पुनः आश्वासन दिया और क्रिप्टो बिजनेस के साझेदार अमरजीत सिंह एवं अन्य लोग से मिलाया। उन्होने भी प्रार्थी को आश्वासन दिया कि आपके द्वारा क्रिप्टो में लगाए गए रकम दोगुना कर वापस करेंगे। पुनः दो माह उपरांत प्रार्थी द्वारा प्रेमलाल प्रधान से संपर्क किया गया, तो उन्होंने पुनः पैसा वापस करने का आश्वासन दिया लेकिन रुपए नहीं लौटाए हैं।
15 लाख की ठगी : क्रिप्टोकरेंसी में रकम दोगुना होने का दिया झांसा.. आरोपियों के खिलाफ जुर्म दर्ज..

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