छत्तीसगढ़ टाइम्स डॉट कॉम । रायपुर
सुप्रीम कोर्ट से छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। एससी ने 58% आरक्षण पर लगी रोक को हटा दिया हैं। वही 58 % आरक्षण पर लगी रोक हटाने के बाद तुरंत भर्ती और प्रमोशन करने के निर्देश दिए हैं। विदित हो कि हाईकोर्ट ने आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए रोक लगाई थी। एससी के फैसले के बाद अब भर्ती और प्रमोशन के साथ साथ एडमिशन में आने वाली दिक्कत भी दूर हो जाएगी।
इन पदों पर होनी है भर्तियां
* 1975 पदों के लिए सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 से लंबित है।
* पीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 में 171 पर्दो की भर्ती परीक्षा हुई, साक्षात्कार भी हुआ, मगर परिणाम रोक दिए गए।
* वन सेवा परीक्षा 2021 में 211 पदो पर भर्ती होनी थी, इंटरव्यू रोक दिए गए।
* सीजीपीएसएच द्वारा 91 प्यून के पद हेतु परीक्षा ली गई जिसमें 2.5 लाख के करीब लोगों ने फॉर्म भरा, वो रोक दिए गए हैं।
*व्यापम द्वारा साइंटिस्ट की परीक्षा ली गई, जिसका कोई रिजल्ट नहीं जारी किया गया है।
* पटवारी की परीक्षा के बाद नियुक्तियां रुकी हुई हैं।
* डाटा एंट्री ऑपरेटर सहायक ग्रेड 3 परीक्षा रुकी हुई है।
* विधानसभा में भर्ती परीक्षा भी रुकी हुई है।
परीक्षा के साथ इन पदों की अधिसूचना भी रुकी थी, जो अब जारी होगी
* आदिवासी क्षेत्र (बस्तर- सरगुजा संभाग) के लिए 12 हजार 400 पदों पर शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई।
* सहायक विकास विस्तार अधिकारी के 250 पदों पर भर्ती नहीं हो सकी।
* हॉस्टल वॉर्डन के 400 पद रिक्त है।
* लेबर इंस्पेक्टर एवं रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पद भी रिक्त हैं।
* आमीन पटवारी सिंचाई विभाग के पद रिक्त हैं
* सिंचाई विभाग में सब इंजीनियरों की भर्ती रूकी हुई है।
CG में थोक की संख्या में नौकरी : 58 प्रतिशत आरक्षण रोस्टर पर शुरू हो सकेगी भर्तियां, सुप्रीम कोर्ट ने लगी रोक हटाई..

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