नई दिल्ली/रायपुर, 23 अप्रैल 2026। जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने फिलहाल सरेंडर करने पर रोक लगा दी है। साथ ही CBI से जवाब मांगा है।
क्या है पूरा मामला: 4 जून 2003 को रायपुर में NCP नेता रामावतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस केस में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अमित जोगी को बरी कर दिया था, जबकि अन्य आरोपियों को उम्रकैद हुई थी। CBI ने अमित जोगी को बरी करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। दूसरी तरफ आरोपियों ने उम्रकैद के खिलाफ अपील की थी।
SC ने क्या कहा: सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि उम्रकैद और बरी करने के दोनों फैसलों के खिलाफ दायर अपीलों की एक साथ सुनवाई होगी। कोर्ट ने अमित जोगी को सरेंडर से अंतरिम राहत देते हुए CBI को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। यानी अमित जोगी को फिलहाल जेल नहीं जाना पड़ेगा।
राजनीतिक हलचल तेज: पूर्व CM अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को राहत मिलने से छत्तीसगढ़ की राजनीति में फिर हलचल है। जोगी परिवार इसे बड़ी कानूनी जीत बता रहा है। वहीं CBI अब सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी।
अगली सुनवाई कब: 4 हफ्ते बाद CBI के जवाब आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में दोनों अपीलों पर एकसाथ विस्तृत सुनवाई होगी। तब तक अमित जोगी को सरेंडर नहीं करना पड़ेगा।

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