छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: DMF घोटाले में पूर्व IAS टुटेजा की जमानत खारिज

बिलासपुर, 26 अप्रैल 2026। DMF घोटाला मामले में पूर्व IAS अधिकारी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व IAS टुटेजा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने साफ कहा कि वे विभाग के सीनियर अफसर रहे हैं, ऐसे में सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने का खतरा है। इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती।

क्या है मामला: जिला खनिज न्यास निधि (DMF) में करोड़ों के घोटाले का आरोप है। ED ने जांच में पाया कि DMF फंड से टेंडर और कमीशनखोरी में हेरफेर कर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई। पूर्व IAS टुटेजा पर साजिश में शामिल होने का आरोप है। उन्हें पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और वे जेल में हैं।

कोर्ट की टिप्पणी: जस्टिस ने सुनवाई के दौरान कहा कि आरोपी बेहद प्रभावशाली पद पर रह चुके हैं। उनकी पहुंच और प्रभाव को देखते हुए बाहर आने पर जांच प्रभावित हो सकती है। ED ने भी दलील दी कि जमानत मिली तो सबूत नष्ट किए जा सकते हैं। कोर्ट ने ED की दलील से सहमति जताते हुए बेल खारिज कर दी।

आगे क्या: अब पूर्व IAS को जेल में ही रहना होगा। मामले की जांच जारी है और आगे ट्रायल चलेगा। DMF घोटाले में कई और अफसर-नेताओं के नाम भी सामने आ चुके हैं। 

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