जारी निलंबन आदेश के अनुसार बिहार के कैमूर (भभुआ) स्थित प्रथम व्यवहार न्यायालय के एक प्रकरण में आरोपी मोहम्मद आरिफ खान के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट की तामिली कर उसकी स्थिति संबंधी जानकारी पुलिस मुख्यालय रायपुर को भेजने के निर्देश दिए गए थे। पुलिस मुख्यालय द्वारा 12 जून 2026 को इस संबंध में पत्र जारी किया गया था।
इसके बावजूद निर्धारित समय सीमा के भीतर वारंट तामिली की स्थिति और पालन प्रतिवेदन वरिष्ठ अधिकारियों को उपलब्ध नहीं कराया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी रजनेश सिंह ने इसे कर्तव्य निर्वहन में गंभीर लापरवाही और विभागीय दायित्वों की अवहेलना माना।
इसी आधार पर तत्कालीन सिरगिट्टी थाना प्रभारी निरीक्षक अभय सिंह बैस के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई। आदेश में उल्लेख किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
इस कार्रवाई को पुलिस विभाग में जवाबदेही और अनुशासन बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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