क्या आपको मिलेंगे हर महीने 1000 रूपए..? महतारी वंदन योजना का लाभ पाने आप पात्र हैं या अपात्र.. देखें नियम...

साभार : सोशल मीडिया
छत्तीसगढ़ टाइम्स डॉट कॉम । रायपुर

चुनाव के दौरान घोषणा पत्र में शामिल बिंदुओं को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में पिछले दिनों महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन को राज्य शासन ने हरी झंडी दे दी है। जिसके तहत योजना में पात्र होने के लिए अनिवार्य बिंदुओं की सूची जारी की गई है। 

* योजनांतर्गत पात्रता :-


योजना के अंतर्गत ऐसी श्रेणी की महिला पात्र होंगी जो

1. विवाहित महिला छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हो।

2. आवेदन के कलेण्डर वर्ष अर्थात् जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 01 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम न हो।

3. विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी।

* योजनांतर्गत अपात्रता

योजना अंतर्गत ऐसी महिलाएं अपात्र होंगी -

1. जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो।

2. जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग / उपक्रम / मण्डल / स्थानीय निकाय में स्थायी / अस्थायी / संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी/कर्मचारी हो।

3. जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद / विधायक हो।

4. जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मण्डल के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हो।

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