मंत्रालय के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद विशेषज्ञों द्वारा की गई समीक्षा में पाया गया कि कई कॉम्बिनेशन दवाएं मरीजों के लिए जोखिम पैदा कर सकती हैं। इसके बाद ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 26ए के तहत प्रतिबंध संबंधी आदेश जारी किया गया।
प्रतिबंधित दवाओं में दर्द निवारक, पेट संबंधी समस्याओं और मधुमेह के उपचार में उपयोग होने वाले कई कॉम्बिनेशन शामिल हैं। साथ ही अमॉक्सिसिलिन, सेफाड्रॉक्सिल और सेफ्यूरोक्साइम आधारित कई एंटीबायोटिक संयोजनों पर भी रोक लगाई गई है।
इसके अलावा एलोवेरा या एलो एक्सट्रैक्ट के साथ विटामिन-ई, जोजोबा ऑयल, ऑरेंज ऑयल, व्हीट जर्म ऑयल, टी ट्री ऑयल, एलैंटोइन और डी-पैंथेनॉल जैसे तत्वों वाले कुछ स्किनकेयर उत्पादों के संयोजन भी प्रतिबंधित किए गए हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि यह कदम दवाओं के सुरक्षित और वैज्ञानिक उपयोग को सुनिश्चित करने तथा मरीजों को अनावश्यक स्वास्थ्य जोखिमों से बचाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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