“शिक्षक अलर्ट: युक्तियुक्तकरण में हो रही मनमानी का पर्दाफाश | बिलासपुर DEO ने पलटा कमिश्नर का आदेश, जानिए आपका हक”

बिलासपुर, 1 मई 2026। शिक्षा विभाग में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में बिलासपुर DEO पर बड़ा आरोप लगा है। मामला एक शिक्षिका के अभ्यावेदन से जुड़ा है, जिसे पहले संभागीय कमिश्नर और संयुक्त संचालक JD की समिति ने नियमानुसार खारिज कर दिया था*। *लेकिन DEO बिलासपुर ने उसी अभ्यावेदन को आधार बनाकर शिक्षिका का ट्रांसफर आदेश जारी कर दिया*। *इससे विभाग में सवाल उठ रहे हैं कि ‘JD बड़े या DEO?’

क्या है पूरा मामला: बिलासपुर जिले के एक शासकीय स्कूल में पदस्थ सहायक शिक्षिका ने युक्तियुक्तकरण के तहत सेटअप परिवर्तन के लिए अभ्यावेदन दिया था*। *नियमानुसार अभ्यावेदन की जांच के लिए संभागीय कमिश्नर की अध्यक्षता में JD और DEO की 3 सदस्यीय समिति बनाई गई थी। समिति ने 25 अप्रैल को बैठक कर शिक्षिका का आवेदन ‘अपात्र’ मानते हुए खारिज कर दिया*। *इसका लिखित आदेश भी जारी हुआ।

DEO ने पलटा फैसला: हैरानी की बात यह है कि 29 अप्रैल को DEO बिलासपुर ने अपने स्तर पर उसी खारिज अभ्यावेदन को स्वीकार करते हुए शिक्षिका का ट्रांसफर दूसरे स्कूल में कर दिया*। *आदेश की कॉपी में कमिश्नर-जेडी समिति के निर्णय का कोई जिक्र नहीं है।

शिक्षकों में नाराजगी: इस आदेश के सामने आते ही शिक्षक संगठनों ने नाराजगी जताई है। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष ने कहा, “युक्तियुक्तकरण के स्पष्ट नियम हैं। समिति का निर्णय अंतिम होता है। DEO को समिति के आदेश को पलटने का अधिकार नहीं है। यह सीधे-सीधे नियमों का उल्लंघन और पद का दुरुपयोग है”। शिक्षकों ने DPI से शिकायत की तैयारी कर ली है।

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