सरकारी कर्मचारियों और नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के सरकारी विभागों में संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) और आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती की व्यवस्था को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
कैबिनेट ने ‘पंजाब स्टेट आउटसोर्स्ड पर्सनल बिल, 2026’ और ‘पंजाब राज्य संविदा कर्मी विधेयक, 2026’ को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी दे दी है। इन विधेयकों का उद्देश्य सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को अधिक सुरक्षा, पारदर्शिता और समान अधिकार प्रदान करना है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सरकार को लगातार संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों से शोषण और असमान सुविधाओं की शिकायतें मिल रही थीं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है। सरकार के अनुसार इस फैसले से राज्य के 51 विभागों में कार्यरत लगभग 65,048 आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्हें अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह सुविधाएं और बेहतर सेवा शर्तें उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त होगा। राज्य सरकार जल्द ही इस संबंध में अध्यादेश राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजेगी। इसके बाद विधेयकों को विधानसभा में पेश किया जाएगा।

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