इस नियम के तहत, अगर आपकी पुरानी गाड़ी का नंबर नॉर्मल (सामान्य) है तो आपको 5 हजार रुपये शुल्क देकर परिवहन विभाग में आवेदन करना होगा। आवेदन स्वीकार होने के बाद आपका पुराना नंबर नई गाड़ी पर ट्रांसफर हो जाएगा।
कैसे मिलेगा पुराना नंबर?
- वाहन मालिक अपनी 5 साल पुरानी गाड़ी महाराष्ट्र जैसे दूसरे राज्य में बेच दें और वहीं से नई गाड़ी का पंजीकरण करवा लें।
- गाड़ी अब दूसरे राज्य में पंजीकृत हो चुकी है। इसका प्रमाण देने के बाद आपको पुराने नंबर को सुरक्षित रखने के लिए आवेदन किया जा सकेगा।
- आवेदन स्वीकार होने के बाद वाहन विभाग से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा।
- फायदा: इससे वाहन मालिकों को अपने पसंदीदा नंबर को नई गाड़ी पर भी रखने का मौका मिलेगा, जिससे उनकी पहचान और गाड़ी की विशेषता बरकरार रहेगी।

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