‘गिरते भूजल पर ब्रेक’: रायपुर में 15 जुलाई तक बोर खनन पर रोक, कलेक्टर का सख्त आदेश- बिना अनुमति बोर किया तो होगा एक्शन, मानसून से पहले पानी बचाने की कवायद

रायपुर, 26 अप्रैल 2026। गर्मी में गिरते भूजल स्तर को देखते हुए रायपुर कलेक्टर ने बड़ा फैसला लिया है। जिले में 15 जुलाई 2026 तक बोर खनन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। कलेक्टर ने धारा-144 के तहत आदेश जारी किया है। अब निजी या सरकारी कोई भी बोर बिना अनुमति के नहीं खोद सकेगा।

क्यों लगा बैन: गर्मी में पानी की किल्लत और लगातार गिरते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया है। मानसून से पहले भूजल संरक्षण के लिए बोर खनन पर रोक जरूरी बताई गई है। 15 जुलाई तक बारिश से जलस्तर में सुधार की उम्मीद है।

अनुमति जरूरी: अगर किसी को अति आवश्यक काम के लिए बोर खनन कराना है तो कलेक्टर कार्यालय से लिखित अनुमति लेनी होगी। बिना परमिशन बोर करने पर सख्त कार्रवाई होगी। बोरिंग मशीन जब्त करने के साथ संबंधित व्यक्ति पर FIR दर्ज की जाएगी।

सभी पर लागू नियम: यह प्रतिबंध ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू होगा। निजी प्लॉट, कॉलोनी, सरकारी प्रोजेक्ट सभी पर एक जैसा नियम*। *पटवारी, तहसीलदार और नगर निगम को निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन की अपील: कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि पानी बचाएं*। *रेन वॉटर हार्वेस्टिंग अपनाएं। अनावश्यक बोर से भूजल और नीचे चला जाता है, जिससे आने वाले समय में *संकट बढ़ेगा*।

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