Income Tax Return Filing 2023-24: तीन दिनों के भीतर भरना होगा इनकम टैक्स रिटर्न.. नहीं तो देना पड़ेगा 5000 रुपए जुर्माना.. जाने अपडेट..

छत्तीसगढ़ टाइम्स डॉट कॉम । रायपुर

आपकी आय अगर 250000 वार्षिक से ज्यादा है तो आपको आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य है। यदि खाता बही का ऑडिट नहीं होता है, तो आपको 31 जुलाई तक रिटर्न भरना है अन्यथा 5 हजार रुपए लेट फीस जमा करना होगा। इसके अलावा आयकर रिटर्न भरना व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे सही ढंग से भरना बहुत आवश्यक है, इसे सही समय एवं सही ढंग से भरने से आप आयकर नोटिस से बच सकते हैं।


युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट राज साधवानी ने बताया कि इंकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए

• अपनी आय के अनुसार सहीं आयकर रिटर्न फॉर्म का चयन करना आवश्यक है, इसके लिए आपको वर्तमान वित्तीय वर्ष के अनुसार आयकर रिटर्न फॉर्म का उपयोग करना चाहिए। अगर आप गलत फॉर्म भरते हैं तो नोटिस आ सकता है।

• सुनिश्चित करें कि सभी आय स्त्रोतों का लेखा- जोखा है, कई व्यक्तियों के पास आय के कई स्त्रोत होते हैं जैसे वेतन, निवेश, किराये की आय इत्यादि आईटीआर फॉर्म में सभी आय स्रोतों की सही ढंग से रिपोर्ट करना और किसी की भी अंडर रिपोटिंग से बचना महत्वपूर्ण है, जिसके परिणाम स्वरूप नोटिस प्राप्त हो सकती है। प्रमुख मामलों में यह देखा गया है कि एक करदाता के कई बैंक खाते हैं, जिस पर वह ब्याज की आय अर्जित करता है पर अज्ञानतावश वह सभी खातों की सूचना देने में विफल रहता है। 

• टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (टीडीएस) वह राशि है जिसे भुगतानकर्ता जैसे कि आपके नियोक्ता या बैंक द्वारा आपकी आय से घटाया गया है और सरकार को भुगतान किया गया है। यह सत्यापित करना आवश्यक है कि उल्लेखित टीडीएस विवरण आपके आईटीआर फॉर्म में उल्लेखित विवरण से मेल खाता है। आईटीआर दाखिल करते समय आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए। त्रुटि होने की स्थिति में आपको आयकर विभाग से मांग नोटिस प्राप्त होगा। 

• फॉर्म 26एएस ए आईएस / टीआईएस एक स्टेटमेंट जो आपके द्वारा भुगतान किए गए सभी करो,टीडीएस और अग्रिम कर सहित बाहरी पक्षों द्वारा रिपोर्ट किए गए एसएफटी लेन-देन को दर्शाता है। किसी भी विसंगतियों से बचने के लिए आपके आईटीआर फॉर्म में उल्लेखित कर विवरणों का आपके फॉर्म 26एएस ए आईएस / टीआईएस में उल्लेखित कर विवरणों के साथ मिलान करना आवश्यक है।

• यदि आपने कोई सम्पति बेची है तो उस पर आय की गणना करे जिसे कैपिटल गेन कहा जाता है।

 

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