ओटावा। बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर कनाडा सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 'सेफ सोशल मीडिया एक्ट' (बिल C-34) पेश किया है, जिसके तहत 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंच पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा गया है।
कनाडा के पहचान मंत्री मार्क मिलर द्वारा पेश इस विधेयक को डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि मौजूदा कानून नुकसान होने के बाद कार्रवाई करते हैं, जबकि नया कानून सोशल मीडिया कंपनियों और डिजिटल सेवा प्रदाताओं को पहले से ही सुरक्षा उपाय लागू करने के लिए बाध्य करेगा।
खास बात यह है कि यह कानून केवल फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ChatGPT जैसे AI चैटबॉट और अन्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सेवाएं भी इसके दायरे में आएंगी। विधेयक के अनुसार, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहने वाली कंपनियों पर 1 करोड़ कनाडाई डॉलर तक का जुर्माना या उनके वैश्विक राजस्व का 3 प्रतिशत तक आर्थिक दंड लगाया जा सकेगा।
कानून के पालन और निगरानी के लिए एक डिजिटल सुरक्षा आयोग के गठन का भी प्रस्ताव रखा गया है। यदि कोई कंपनी बच्चों की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम साबित कर देती है, तो उसे कुछ मामलों में छूट भी मिल सकती है। कनाडा का यह कदम दुनियाभर में बच्चों की डिजिटल सुरक्षा को लेकर चल रही बहस के बीच एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

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