हवाई सफर के दौरान सोशल मीडिया के लिए वीडियो और रील्स बनाना अब यात्रियों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। विमानन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डीजीसीए और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने नई गाइडलाइन लागू की है। नए नियमों के तहत एयरपोर्ट के कई संवेदनशील इलाकों में फोटो और वीडियो शूट पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।
नई व्यवस्था के अनुसार सुरक्षा जांच वाले क्षेत्र, विमान पार्किंग जोन और बस से विमान तक जाने वाले हिस्से में रुककर रील या वीडियो बनाना अब अनुमति के दायरे में नहीं रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है और कई बार संचालन में बाधा भी आती है।
हालांकि यात्रियों को उड़ान के दौरान अपनी सीट से सामान्य फोटो या वीडियो लेने की छूट रहेगी। लेकिन यदि केबिन क्रू कैमरा बंद करने के निर्देश देता है, तो उसका पालन करना अनिवार्य होगा। नियमों की अनदेखी करने पर यात्री को “अनरूली पैसेंजर” घोषित किया जा सकता है।

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