रायपुर पुलिस के मुताबिक, गांधीनगर कालिबाड़ी निवासी रवि साहू को 17 किलो 882 ग्राम गांजा तस्करी मामले में विशेष NDPS कोर्ट पहले ही 10 साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना चुकी है। इसके बाद पुलिस ने उसकी अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों की जांच शुरू की।
जांच में सामने आया कि रवि साहू, उसकी पत्नी शशि साहू, पुत्र और मां के नाम पर कृषि भूमि, मकान, प्लॉट, भवन और अन्य संपत्तियां खरीदी गई थीं। पुलिस ने इन्हें अवैध कमाई से अर्जित संपत्ति मानते हुए कार्रवाई की।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, रवि साहू के खिलाफ विभिन्न थानों में 55 आपराधिक मामले दर्ज हैं। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में NDPS एक्ट के तहत यह पहली बड़ी वित्तीय कार्रवाई मानी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि नशे के कारोबार से जुड़े अपराधियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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