सरकार का नया निर्देश: आयरन केजव्हील ट्रैक्टर सड़क पर दौड़े तो होगी कानूनी कार्रवाई

रायपुर, 27 जून: रायपुर, 27 जून। छत्तीसगढ़ सरकार ने सड़क सुरक्षा और मोटर वाहन नियमों के प्रभावी पालन को लेकर बड़ा कदम उठाया है। परिवहन विभाग ने रबर टायर के बिना दोहरे लोहे के पिंजरे (आयरन केजव्हील) वाले ट्रैक्टरों के सामान्य सड़कों पर संचालन पर सख्ती बरतने के निर्देश जारी किए हैं। अब ऐसे ट्रैक्टर सड़क पर चलते पाए जाने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और परिवहन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में जारी निर्देशों के तहत सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को ऐसे ट्रैक्टरों का सड़क पर संचालन तत्काल रोकने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है।
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि आयरन केजव्हील केवल खेतों और कृषि कार्यों के लिए बनाए गए हैं। इन्हें रबर टायर के स्थान पर डामर, सीमेंट की सड़कों या राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलाना मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है।
लोक निर्माण विभाग के अनुसार आयरन केजव्हील वाले ट्रैक्टरों के कारण डामर और सीमेंट की सड़कें तेजी से क्षतिग्रस्त होती हैं। इसके अलावा सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने इस पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिए हैं।
परिवहन विभाग ने जिला प्रशासन के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष जनजागरूकता अभियान चलाने का भी निर्णय लिया है। अभियान के माध्यम से किसानों और वाहन चालकों को आयरन केजव्हील के सुरक्षित एवं निर्धारित उपयोग तथा मोटर वाहन नियमों की जानकारी दी जाएगी।

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